आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
बांदा, के एस दुबे । पैलानी तहसील सभागार में गुरुवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को तमाम जानकारियां दी गईं। अध्यक्षता करते हुए अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मामलों को मध्यस्थता और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। विधिक जागरूकता शिविर में राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिवक्ताओं व ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वही अपर जिला जज ने संबोधित करते हुए कहा कि 13 जुलाई को राष्ट्रीय
तहसील पैलानी में मंचासीन न्यायाधीश व ग्रामीण |
लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से मोटर दुर्घटना, बैंक लोन ,विद्युत बिल व लंबे समय से चल रहे सिविल कोर्ट में सिविल वादों का निस्तारण समेत कई बिंदुओं पर माध्यस्थता अथवा समझौता के माध्यम से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। बताया कि अगर इसके माध्यम से कोई निर्णय पारित होता है तो कोर्ट फीस माफ कर दी जाएगी। वहीं एसडीएम पैलानी शशिभूषण मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से कौन-कौन से लाभ लिए जा सकते हैं। न्यायालय में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए कौन-कौन लोग पात्र हैं, पंचाट,
माध्यस्थतम आदि के संबंध में जानकारी दी। वहीं इस दौरान अधिवक्ता शिव बाबू तिवारी व ग्रामीण एवं दीक्षित ने भी अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मौजूद तहसीलदार पैलानी विकास पाण्डेय,शिव बाबू तिवारी एडवोकेट ,अशोक सिंह एडवोकेट, शिव नरेश त्रिपाठी एडवोकेट , अधिवक्ता संघ पैलानी के महासचिव हनुमान दास तिवारी पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह के अलावा लेखपाल आदेश मिश्रा, हरिओम यादव, सतवंत पाल, शैलेंद्र तिवारी, राजस्व निरीक्षकों में अखिलेश कुमार, राम किशोर कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
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