चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । बहिलपुरवा थाना पुलिस के आगे एसडीएम मानिकपुर का आदेश बेमानी है। थाना पुलिस विवाद खत्म करने की बजाय बढाने में लगी है। ये मामला है मानिकपुर तहसील के बड़ी मडैयन गांव का। गांव के इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने बताया कि एसडीएम मानिकपुर ने 11 जून 2024 को बहिलपुरवा थानाध्यक्ष को आदेश दिया था कि धारा 145/146 सीआरपीसी के तहत प्रतिवादीगण की वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण न होने दिया जाये। दौरान मुकदमा दोनों पक्षों से आदेश का पालन कराया जाये। गाटा संख्या 330 मि
दरवाजे के सामने खडी हो रही दीवार। |
रकबा 0324 में किसी प्रकार का निर्माण कर नवैयत न बदली जाये। थानाध्यक्ष बहिलपुरवा रामसिंह व हल्का प्रभारी अनुभव पटेल पर आरोप हैं कि विपक्षी से लेन-देन कर दरवाजे के सामने पक्की दीवार खड़ी करा दिया है। अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस बारे में बात की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराकर कार्यवाही को कहा है। बहिलपुरवा पुलिस विवाद खत्म करने की बजाय बढ़ाकर अवैध धन वसूली में जुटी है। पुलिस के रवैये से जनता में आक्रोश उभर रहा है।
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