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Thursday, November 14, 2024

शिविर आयोजित कर छात्राओं को दी गई विधिक जानकारी

राजकीय बालिका इंटर कालेज में बाल दिवस पर आयोजित हुआ शिविर

बांदा, के एस दुबे । बाल दिवस के मौके पर गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं को कानूनी जानकारियां दी गईं। बाल शिक्षा का अधिकार समेत अन्य विधिक जानकारियां भी दी गईं। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीपाल सिंह ने की। शिविर में अपर जिला जज ने कहा कि बच्चे देश की मूल्यवान सम्पत्ति हैं। यदि उन्हें अनुकूल व स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाएं तो प्रत्येक बच्चा देश का एक जिम्मेदार नागरिक के रुप में पल्लवित हो सकता हैं। इस प्रकार समाज के समग्र विकास के लिए उपयुक्त बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाल अधिकारों को उनके जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए मुख्य रुप से चार वर्गों में बांटा गया हैं। जीवन का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार तथा भागीदारी का अधिकार, संविधान में बाल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक प्राविधानों के अनुरुप कानूनो को अधिनियमित किया गया है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम-2015, लैंगिक अपराधों से बालको की सुरक्षा अधिनियम-2012, शामिल हैं। साथ ही बच्चों को नालसा हेल्प लाइन टोल फ्री नं0 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया कि आनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

विधिक जागरूकता शिविर में मंचासीन अतिथि मौजूद छात्राएं व अन्य

अपर सिविल जज सुभांशु दास ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के क्रियान्वयन में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा एक नये चरण में प्रवेश हो रहा हैं। यह राष्ट्रीय बाल आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं बाल न्यायालयों के गठन का प्राविधान करता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रमों और प्रशासनिक तन्त्र बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरुप हैं जैसा कि संविधान में प्रतिष्ठापित हैं। सीओ अंबुजा त्रिवेदी ने बालिकाओं को आकस्मिक काल 112 के बारे में बताया। साइबर क्राइम से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी। पीएलवी तरुण खरे ने मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षण व कल्याण हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता धनराशि के सम्बंध में व
 अन्य

पास्को एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान दी। डाॅ. ऋषिका सिंह ने भी को दांतो में होने वाली बीमारी पायरिया से बचने के लिए विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रधानाचाय्र बीना गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया। इस शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्या वीना गुप्ता व विद्यालय की अध्यापिकाएं व छात्राएं उपस्थित रहीं प्राधिकरण की ओर से पम्पलेट्स भी वितरित किये गये।


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